गाड़ी चोरी हो जाए तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो पड़ जाएंगे बड़ी मुसीबत में, जानें कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
नई दिल्लीः कोई भी गाड़ी चाहे वह टू-वीलर हो या छोटी बड़ी लग्जरी कार या कमर्शियल वाहन, हर शख्स की जिंदगी से जुड़ी होती है। इसे खरीदते समय ही वह शख्स इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेता है। लेकिन क्या हो जब वह हो जाए या कोई उसे लूट कर ले जाए। ऐसे में काफी परेशानी खड़ी हो जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको गाड़ी चोरी हो जाए या कोई लूट तो क्या करें। सबसे पहले करें ये काम आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, तो आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करें। इसके बाद पुलिस का ये काम होता है कि वो आपकी वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करे। आपको अपना गाड़ी नंबर, गाड़ी के मालिक का नाम, अपना मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां पुलिस को देनी होंगी। पुलिस रिपोर्ट करवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी चोरी के क्लेम को मंजूर नहीं करेगी। इसके अलावा गाड़ी चोरी होने की स्थिति में ये जानकारी अपने एरिया के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी देनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके वाहन का गलत इस्तेमाल होता है, तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सूचित करना आपकी कई तरह से मदद कर सकता है। ऑनलाइन ई-FI...