राजस्थान: MBBS-BDS अधिकारियों के लिए '62' वाला गुड न्यूज, लेकिन इनके लिए हैं 'बुरी खबर'; जानें
जयपुर: में एमबीबीएस और बीडीएस चिकित्सा अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। अब यह चिकित्सा अधिकारी 60 साल में नहीं, बल्कि 62 साल में रिटायर होंगे। इसको लेकर ने एक याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पूर्व में चिकित्सा अधिकारी 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन हाई कोर्ट के नए आदेश के बाद अब इनका रिटायरमेंट 62 साल में होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश में इन पर नहीं होगा लागू हाईकोर्ट में चिकित्साधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर डॉ रेनू काला ने याचिका पेश की थी। इसकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया। याचिका में डिग्रीधारी की सेवानिवृति आयु 60 साल को चुनौती दी गई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय डॉ सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान राज्य मामले में डिवीजन बेंच के निर्णय के आधार पर लिया है। इस दौरान हाई कोर्ट का यह आदेश वह अधिकारी, जो 26.02.2024 (डिवीजन बेंच के निर्णय की तिथि) से पहले रिटायर हो चुके हैं, वह इससे बाहर होंगे। कोर्ट ने कहा सर्कुलर जारी करो, ताकि कोई कोर्ट का दरवाजा न खट...