1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी टुंडा बरी, अजमेर की TADA कोर्ट ने सुनाया फैसला

अजमेर/जयपुर: बहुचर्चित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन सीरियल बम ब्लास्ट का मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला आया। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि दो आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। यह मामला साल 2014 से विचाराधीन था। इस मामले में टुंडा सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अजमेर की टाडा कोर्ट ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को कुख्यात आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया। टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम धमाके का मामला 2014 से विचाराधीन था।

क्या थी 1993 की ये आतंकी घटना

यह घटना 6 दिसंबर 1993 को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी। आतंकियों ने ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। इस घटना को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी का बदला करार दिया। इस केस में 17 आरोपी पकड़ में आए। इनमें से 3 (टुंडा, हमीदुद्दीन, इरफान अहमद) पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। बता दें कि हमीदुद्दीन को 10 जनवरी 2010, इरफान अहमद को 2010 के बाद और टुंडा को 10 जनवरी 2014, नेपाल बॉर्डर से गिरफतार किया गया था।

अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद इमरान, केस दर्ज होते ही टुंडा भी फरार

बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के इस मामले में सभी जांच एजेंसियों ने जांच की। सीबीआई के जांच अधिकारी ने डॉ. मोहम्मद जलीस अंसारी सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी अंसारी का साथी इमरान अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ और फिर फरार हो गया। इमरान की फरारी के बाद उसे छोड़ शेष के खिलाफ अलग से सुनवाई हुई। वहीं वारदात में आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और हमीदुद्दीन उर्फ हमीद पर मामला दर्ज हुआ और उसके बाद वो भी फरार हो गए।

10 साल पहले गिरफ्तार हुआ था टुंडा

अब्दुल करीम टुंडा सहित तीन के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। इस मामले में आरोपी हमीद उर्फ हमीमुद्दीन 10 जनवरी 2010 को गिरफ्तार हुआ था और सीबीआई ने उस समय चार्जशीट पेश कर दी थी। आरोपी इरफान अहमद काे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भी सीबीआई ने पूरक चार्जशीट पेश की थी। मुख्य आरोपी यूपी के आजमगढ़ निवासी अब्दुल करीम टुंडा को दस साल पहले 10 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को कोर्ट में उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन दस साल तक बगैर चार्जशीट के ही अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा कोर्ट में केस चला।


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