आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भड़काऊ भाषण केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज
रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। उनके वकील ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले आजम खान के खिलाफ चल रहे 27 मामलों के एक साथ ट्रायल को मंजूरी मिल गई थी। को डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक मुकदमे में 10 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।सपा नेता आजम खान के वकील ने में अपनी दलील पेश करते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वकील की दलील है कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में पेश की गई, लेकिन बाद में छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।इससे पहले अदालत ने आजम खान के खिलाफ चल रहे 27 मामलों के एक साथ ट्रायल को मंजूरी दे दी थी। आजम खान ने सेशन कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। से जुड़े मामले में किसानों ने केस दर्ज कराए थे और इनकी एक साथ सुनवाई के लिए निगरानी याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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