नोएडा की सोसायटी नाले में डाल रही थीं गंदा पानी, NGT ने लगाया 1 करोड़ जुर्माना, 7 पर एफआईआर

नोएडा: एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर नोएडा अथॉरिटी ने सात सोसायटियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में केस दर्ज कराया है। जिन सोसायटियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है उनमें से छह पर एक करोड़ 17 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन सोसायटियों में गई निरीक्षण टीम की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। इन सोसायटियों में लगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को क्षमता के अनुरूप न संचालित करके सीवेज वॉटर को मेन ड्रेन में डाले जाने से बड़ी आबादी को बदबू का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ भूजल भी दूषित हो रहा था। के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि पिछले महीने कई आवासीय सेक्टरों का दौरा करने पर मेन ड्रेन में सीवेज वॉटर सीधे डालने की शिकायत मिली थी। इसके बाद अथॉरिटी के पर्यावरण सेल व जलखंड टीम को कई सोसायटियों का निरीक्षण करने को भेजा गया। इस टीम ने देखा कि कुछ सोसायटियों में लगा एसटीपी आवश्यक क्षमता के हिसाब से नहीं चलाए जा रहे हैं। यह एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। इसे देखकर पर्यावरणीय कानून, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट 2000 व 2016 के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कराने के साथ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सूचित किया गया है। इस मामले में सेक्टर 100 की लोटस बुलेवर्ड सोसायटी के खिलाफ सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की गई। इस सोसायटी पर जुर्माना नहीं लगा है।

जल प्रदूषण के जिम्मेदार बचेंगे नहीं: सीईओ

अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि आज की तारीख में दुनिया में जल प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। इस तरह के प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। जल प्रदूषण को कम करना संभव है। अथॉरिटी एनजीटी के दिशा-निर्देश पर सोसायटी से निकलने वाले सीवरेज पानी को एसटीपी से बिना ट्रीट किए नाले में डालने पर आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। अथॉरिटी टीम के निरीक्षण के दौरान कई सोसायटी में लगाए गए एसटीपी आवश्यक क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। कही पर इनका संचालन ही नहीं हो रहा था। सीवेज के पानी के लापरवाही से निपटान से बीमारियों का फैलना, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) में वृद्धि जैसी समस्याओं की एक श्रृंखला बन जाती है। ऐसी समस्याओं को नोएडा में किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अथॉरिटी एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने वाली सोसायटियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेगी।

इन सोसायटियों पर लगा जुर्माना

  • आरजी रेजिडेंसी, सेक्टर 120, 11 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना
  • सिक्का कार्मिक, सेक्टर 78, 20 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना
  • पूर्वांचल रॉयल पार्क, सेक्टर 137, 17 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना
  • गोल्फ ईकोसिटी, सेक्टर 75, 29 लाख 45 हजार रुपये जुर्माना
  • प्रतीक बिल्डटेक, सेक्टर 45, 18 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना
  • आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, सेक्टर 76, 19 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना


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