क्या कंगना रनौत की सांसदी पर आयेगा खतरा? किन्नौर के निवासी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें

शिमला: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी सांसदी को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर के एक निवासी द्वारा दायर ये याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। याचिका में मंडी से सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उसके नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हरा जीता था चुनावकंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे। कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त, मंडी) ने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांगवन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से ‘बकाया नहीं प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत किया। हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से ‘बकाया नहीं प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया तो भी निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि कंगना के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।


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