'शरीर में माइक्रोचिप लगाकर हैक कर लिए सोशल मीडिया खाते', कोर्ट ने कहा- जांच कर रिपोर्ट दे पुलिस

मुंबई: मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को एक व्यक्ति की उस शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसके शरीर में माइक्रोचिप लगाकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया है। बोरीवली कोर्ट के मैजिस्ट्रेट बीएन चिकने ने चारकोप पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने को कहा है। मैजिस्ट्रेट ने जल्द से जल्द केस के जांच की अंतरिम रिपोर्ट पुलिस को पेश करने का निर्देश दिया है।मैजिस्ट्रेट ने सचिन सोनावणे की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को केस से जुड़े दस्तावेज साइबर अपराध शाखा को भी भेजने को कहा है। शिकायत में सोनावणे ने दावा किया है कि पासवर्ड बदलने जैसी सभी सावधानियां बरतने के बावजूद हैकर उनके नए जीमेल अकाउंट सहित उसके नए अकाउंट में लॉग इन करने में कामयाब रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। शिकायत में सोनावणे ने कहा है कि हैकर के चलते उनका जीवन खतरे में है।कोर्ट ने जांच को कहा मैजिस्ट्रेट ने सोनावणे की शिकायत पर गौर करने के बाद कहा कि इस मामले में आईटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत अपराध का खुलासा होता है। इसलिए पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच करे और साइबर विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों की मदद ली जाए।


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