दिल्ली में अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, ड्राफ्ट को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली में जल्द ही महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। दरअसल दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति नियम, 2023 के मानकों पर बने ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब श्रम विभाग इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को नाइट आवर्स में (शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक) भी काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए महिलाओं की सहमति लेना जरूरी है। साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित इंतजाम करने होंगे। खासतौर से उनके लिए घर से दफ्तर के बीच ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। एक अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा, जिसे कार्यस्थल के साथ ही गाड़ी पर भी लिखना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए एक्ट का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद इस ड्राफ्ट को अब जल्द ही श्रम विभाग की वेबसाइट पर साझा किया जाएगा, ताकि आम जनता के अलावा सभी संस्थाएं और नियोक्ता भी अपने सुझाव और आपत्तियां उस पर दर्ज करा सकें। इसके लिए श्रम विभाग की ओर से 30 दिन का समय दिया जाएगा।

ओवरटाइम करने पर मिलेगा पूरा पैसा, छुट्टी का भी प्रावधान

वहीं ड्राफ्ट में श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने को ओवरटाइम माना जाएगा। ओवरटाइम करने पर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है। कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां देना भी अनिवार्य होगा।


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