ईडी ने मनी लॉड्रिंग मामले में तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले को किया गिरफ्तार

कोलकाता: ईडी ने बुधवार को तृणमूल प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस बार उन्हें मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है।साकेत फिलहाल गुजरात की जेल में है। कुछ दिनों पहले उन्हें गुजरात पुलिस ने वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तृणमूल प्रवक्ता को इस बार ईडी ने गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गोखले को अहमदाबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया, जहां वह गुजरात पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।

कई बार हो चुके गिरफ्तार

सूत्रों ने बताया कि गोखले की हिरासत के लिए ईडी उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष पेश करेगी। गुजरात पुलिस ने गोखले को 29 दिसंबर को चंदा संग्रह से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिसंबर में गुजरात पुलिस ने एक पुल ढहने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर हुए खर्च के बारे में कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में उन्हें दो बार गिरफ्तार किया था। साकेत गोखले ने 1 दिसंबर को एक खबर ट्विटर पर शेयर की थी। इसमें दावा किया गया था कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में पता चला है कि अक्टूबर में एक पुल गिरने के बाद पीएम मोदी के मोरबी दौरे पर गुजरात सरकार ने 30 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उसके बाद भी उन्हें पुल के मामले में गिरफ्तार किया था।

बीजेपी कार्यकर्ता ने की थी गोखले की शिकायत

साकेत गोखले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। जिस पर 1 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए, अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम पुलिस ने गोखले को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गोखले पर आईपीसी की धारा 469 (जालसाजी), 471 (जाली सामग्री को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 501 (प्रिंटिंग) के तहत कार्रवाई की था। टीएमसी प्रवक्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गिरफ्तार किया । पुलिस ने इसके साथ ही गोखले पर धारा 505(B)भी लगाई। पुलिस के मुताबिक गोखले का यह बयान दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाला था।


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